जयपुर, 9 सितंबर (Udaipur Kiran) । नगर निगम ग्रेटर ने क्षेत्राधिकार की सीमा में व्यावसायिक अथवा मिश्रित भू-उपयोग के लिए अनुमत भूखण्ड, परिसर पर संचालित होटल, रेस्टोरेंट, कैफे, कैंटीन, मिठाई व नमकीन की दुकान व नमकीन के कारखाने, बेकरी, ढाबा, आइसक्रीम, आइसक्रीम फैक्ट्री, मिनरल वॉटर फैक्ट्री, गैस युक्त शीतल पेय इत्यादि व्यवसाय के संचालन के लिए उपरोक्त सभी प्रकार के संस्थानों को निर्धारित शुल्क जमा करवाते हुए नियमानुसार आर.एम.ए. ट्रेड लाइसेंस लिया जाना, नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य है।
मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रश्मि कांकरिया ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा 31 जनवरी 2017 एवं 11 मई 2022 को आदेश पारित कर लाइसेंस शुल्क का पुनः निर्धारण एवं आरएमए ट्रेड लाइसेंस जारी करने के नियमों में संशोधन किया गया है। उक्त आदेश की पालना में नगर निगम ग्रेटर की सीमा में व्यावसायिक अथवा मिश्रित भू-उपयोग के लिए अनुमत भूखण्ड, परिसर पर संचालित होटल, रेस्टोरेन्ट, कैफे, कैंटीन, मिठाई व नमकीन की दुकान व नमकीन के कारखाने, बेकरी, ढाबा, आइसक्रीम, आइसक्रीम फैक्ट्री, मिनरल वॉटर फैक्ट्री, गैस युक्त शीतल पेय इत्यादि व्यवसाय के संचालन के लिए उपरोक्त सभी प्रकार के संस्थानों को निर्धारित शुल्क जमा करवाते हुए नियमानुसार आरएमए ट्रेड लाइसेंस लिया जाना—नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य है। अन्यथा संबंधित प्रतिष्ठान,संस्था के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने का अधिकार नगर निगम ग्रेटर जयपुर को होगा।
लाइसेंस समाप्ति की तिथि से 30 दिवस की अवधि में लाइसेंस का नवीनीकरण कराना अनिवार्य है एवं विलम्ब की स्थित में लाइसेंस फीस की राशि का प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत राशि शास्ती के रूप में वसूली जायेगी।
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(Udaipur Kiran)
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