रामगढ़, 30 जुलाई (Udaipur Kiran) । पुलिस की ओर से तीन दिन पहले गिरफ्तार किए गए हिंदू नेता राजेश सिन्हा को कोर्ट ने जमानत दे दी है। बुधवार को जमानत मिलने के बाद राजेश शाम को वह जेल से बाहर आ गए। राजेश सिन्हा की अधिवक्ता अभिषेक मिश्रा ने जमानत के लिए कोर्ट के सामने कई तथ्य रखें। सबसे मुख्य तथ्य यह था कि केस दर्ज करने वाली महिला ने जो बातें आवेदन में लिखी थी और पुलिस ने जो धारा उस आवेदन के आधार पर लगाया था, दोनों में विरोधाभास है।
उल्लेखनीय है कि थाना से फरार आफताब अंसारी के खिलाफ एक महिला ने यौन शोषण करने का आरोप लगाया था। आफताब अंसारी की मौत की वजह भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट हो गई। उसकी मौत नदी में डूबने की वजह से हुई थी। लेकिन पुलिस ने भीड़ तंत्र के दबाव में गलत तरीके से निर्दोष व्यक्ति को जेल भेज दिया।
—————
(Udaipur Kiran) / अमितेश प्रकाश