–शंकरगढ़ में चल रही याची के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की केस कार्यवाही रद्द
प्रयागराज, 20 जुलाई (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि गैंग चार्ट में दर्ज मूल केस में बरी होने के बाद उसी आधार पर गैंगस्टर एक्ट की केस कार्यवाही नही चलाई जा सकती। ऐसी कार्यवाही को रद्द किया जा सकता है और कोर्ट ने याची के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की केस कार्यवाही रद्द कर दी।
यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव ने गिरीश कुमार उर्फ गिरीश उपाध्याय की याचिका पर दी। प्रयागराज के शंकरगढ़ थाने में याची गिरीश कुमार उर्फ गिरीश उपाध्याय के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज किया गया था। याची गैंगस्टर की सम्पूर्ण कार्यवाही को रद्द करने की मांग में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की।
याची अधिवक्ता ने दलील दी कि याची के खिलाफ विभिन्न आरोपों में शंकरगढ़ थाने में दो केस और आगरा के सिकंदरा थाने में एक केस दर्ज किया गया था। इन्हीं केसों के आधार पर याची के खिलाफ गैंगस्टर की कार्यवाही की गई और शंकरगढ़ थाने में गैंगस्टर एक्ट की एफआईआर दर्ज की गई। याची का कहना है कि आधार केसों में याची बरी हो गया है। ऐसे में गैंगस्टर की सम्पूर्ण कार्यवाही रद्द की जानी चाहिए।
—————
(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे
You may also like
केरल में पार्टी के किसी भी कार्यक्रम में थरूर को आमंत्रित नहीं करेंगे : मुरलीधरन
सुहानी शाह ने रचा इतिहास, एफआईएसएम जीतने वाली पहली भारतीय बनी
दुबई और स्पेन यात्रा से मध्य प्रदेश को मिले 11 हजार करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव
विवाहिता के कम मार्क्स आए तो उठाया खौफनाक कदम, 4 साल पहले बसाया घर पलभर में उजड़ गया
नुनेज ने हैट्रिक लगाकर लिवरपूल को स्टोक सिटी पर 5-0 से जीत दिलाई