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पंचायत चुनाव में प्रचार पर दो लाख खर्च कर सकेंगे प्रधान

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चंपावत, 14 जुलाई (Udaipur Kiran) । त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और शुचिता बनाए रखते हुए प्रत्याशियों को निर्वाचन व्यय से संबंधित नियमों और प्रक्रियाओं की समुचित जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से विकासखंड चंपावत में नामित प्रत्याशियों के लिए सोमवार को एक दिवसीय अनिवार्य व्यय प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम गोरल चौड़ मैदान के समीप स्थित ऑडिटोरियम में संपन्न हुआ।

कार्यक्रम में व्यय की वैधानिक व अवैधानिक श्रेणियों, लेखा संधारण, व्यय सीमा, रसीदों की संलग्नता, और चुनाव उपरांत लेखा प्रस्तुतिकरण की अनिवार्यता पर विस्तार से जानकारी दी गई।

प्रत्याशियों को बताया गया कि ग्राम पंचायत सदस्य के लिए अधिकतम 10 हजार ग्राम प्रधान व क्षेत्र पंचायत सदस्य हेतु 75 हजार तथा जिला पंचायत सदस्य के लिए 2 लाख की व्यय सीमा निर्धारित है।

उन्हें प्रतिदिन का व्यय रजिस्टर संचालित करने और हस्ताक्षर प्रक्रिया का प्रशिक्षण भी दिया गया।

निर्वाचन अधिकारी श्री धनपत कुमार ने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा, चुनावी पारदर्शिता मात्र औपचारिकता नहीं, यह लोकतंत्र की नींव है। प्रत्येक प्रत्याशी को ईमानदारी के साथ निर्धारित नियमों का पालन करना आवश्यक है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि व्यय सीमा का उल्लंघन या विवरण प्रस्तुत न करना वैधानिक कार्यवाही की श्रेणी में आएगा।

प्रशिक्षण में सहायक अधिकारी (व्यय) श्री नंदन सिंह भाकुनी, मास्टर ट्रेनर श्री मुकेश कुमार, समन्वयक डॉ. एम.पी. जोशी, सहायक निर्वाचन अधिकारी सहित अन्य अधिकारी व प्रत्याशी उपस्थित रहे।

(Udaipur Kiran) / राजीव मुरारी

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