New Delhi, 01 नवंबर (Udaipur Kiran) . अक्टूबर के महीने में देश में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) का कलेक्शन वार्षिक आधार पर 4.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 1.96 लाख करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया.
सरकार द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार इस महीने हुआ 1.96 लाख करोड़ रुपये का जीएसटी कलेक्शन पिछले साल इसी अवधि में यानी अक्टूबर 2024 में हुए 1.87 करोड़ रुपये के जीएसटी कलेक्शन की तुलना में 4.6 प्रतिशत अधिक है. मासिक आधार पर बात करें तो अक्टूबर के पहले सितंबर के महीने में 1.89 लाख करोड़ रुपये का और अगस्त के महीने में 1.86 लाख करोड़ रुपये का जीएसटी कलेक्शन हुआ था.
आपको बता दें कि 22 सितंबर से ही किचन आइटम से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल समेत 375 वस्तुओं पर जीएसटी की दरों में बदलाव किया गया था इस बदलाव के कारण ज्यादातर सामान तुलनात्मक तौर पर सस्ते हो गए थे. जीएसटी 2.0 के तहत अब सिर्फ 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की दर से दो स्लैब में ही जीएसटी की वसूली की जा रही है. 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत के जीएसटी स्लैब को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है. इसके अलावा लग्जरी आइटम्स और सिन गुड्स के लिए 40 प्रतिशत की दर से स्पेशल जीएसटी शुरू की गई है.
इस संबंध में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार जीएसटी रिफंड सालाना आधार पर 39.6 प्रतिशत बढ़ कर 26,934 करोड़ रुपये हो गया. अक्टूबर 2025 में ग्रॉस डोमेस्टिक रेवेन्यू 2 प्रतिशत बढ़कर 1.45 लाख करोड़ रुपये हो गया. दूसरी ओर, इंपोर्ट से टैक्स लगभग 13 प्रतिशत बढ़कर 50,884 करोड़ रुपये रहा.
आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने आज से ही एक नया जीएसटी रजिस्ट्रेशन सिस्टम लागू किया है. इस कदम का उद्देश्य छोटे कारोबारों और पब्लिक सेक्टर एंटिटीज के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को सरल बनाना है. नए सिस्टम से ऐसे छोटे कारोबारों के लिए मैन्युअल रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, जिनका मासिक टैक्स 2.50 लाख रुपये से कम बनता है. ऐसे कारोबारों को रजिस्ट्रेशन के लिए उनकी एप्लीकेशन पर तीन कार्यदिवस (वर्किंग डे) के अंदर ऑटोमेटिक तरीके से अप्रूवल मिल सकेगा. इससे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में लगने वाला वक्त घटेगा.
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(Udaipur Kiran) / योगिता पाठक
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