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Government scheme: अगर नहीं किया ऐसा तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से हट जाएगा नाम, जान लें आप

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जयपुर। देश में बड़ी संख्या में लोगों द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ लिया जा रहा है। राजस्थान में 26 जनवरी 2025 से एनएफएसए पोर्टल पुन: प्रारंभ होने के पश्चात् इस योजना के लाभार्थी की सूची में 28 लाख 14 हजार 942 नए नाम जोड़े जा चुके हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ लेने के लिए सरकार की ओर से ईकेवाईसी करवाना बहुत ही जरूरी कर दिया गया है।

लाभार्थी द्वारा योजना में नाम जुडऩे की तिथी से तीन माह की अवधि में ईकेवाईसी करवाई जानी आवश्यक है। ईकेवाईसी नहीं करवाने की स्थिती में तीन माह पूर्ण होने पर लाभार्थी का नाम खाद्य सुरक्षा सूची से स्वत: ही हट जाएगा। लाभार्थी द्वारा ईकेवाईसी निकटतम उचित मूल्य दुकान में जाकर करवाई जा सकती है।

विभाग की ओर से इस संबंध में खाद्य सुरक्षा सूची में जुड़े सभी लाभार्थियों को एसएमएस के माध्यम से भी सूचित किया जा रहा है। लाभार्थी का आधार नम्बर राशन कार्ड से लिंक नहीं होने की स्थिति में लाभार्थी स्वयं खाद्य विभाग की वेबसाईट www.food.rajasthan.gov.inपर जाकर अपना आधार नम्बर लिंक कर सकता है।

PC:sevabharati
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Disclaimer: This Content Has Been Sourced And Edited From dipr.rajasthan

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