इंटरनेट डेस्क। सोशल मीडिया का यूज लगातार बढ़ रहा हैं और इसी के कारण आपको कई चीजे देखने को मिल रही है। इस बीच महाराष्ट्र सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने अपने कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किए गए गवर्नमेंट रेजोल्यूशन के तहत अब अगर कोई सरकारी कर्मचारी सरकार की आलोचना करता है या नीतियों पर नकारात्मक टिप्पणी करता है, तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
क्यों उठाया गया कदम
ये कदम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए उठाया गया है, सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है सोशल मीडिया एक प्रभावी संचार माध्यम जरूर है, लेकिन इसका दुरुपयोग गोपनीय जानकारी लीक करने, गलत सूचना फैलाने और राजनीतिक टिप्पणियां पोस्ट करने के लिए तेज़ी से हो रहा है, जो मौजूदा सरकारी सेवा नियमों का उल्लंघन है।
सेवा नियमों का माना जाएगा उल्लंघन
जानकारी के अनुसार नए नियमों के मुताबिक सोशल मीडिया के दुरुपयोग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, अगर कोई सरकारी कर्मचारी सेवा नियमों का उल्लंघन करता है या सरकारी नीतियों तथा किसी राजनीतिक घटना या व्यक्ति के बारे में सोशल मीडिया पर नकारात्मक टिप्पणी करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे मामलों में महाराष्ट्र सिविल सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1979 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. ये नियम सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू होते हैं।
pc- freepressjournal.in
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