तिरुवनंतपुरम। केरल हाईकोर्ट ने 60 साल की बुजुर्ग महिला से रेप और हत्या के मामले में ट्रायल कोर्ट से दोषी ठहराए गए परिमल साहू नाम के शख्स को बरी कर दिया है। जस्टिस एके जयशंकरन नांबियार और जस्टिस सेबेस्टियन की बेंच ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि महिला से रेप और हत्या के मामले में उनके मानसिक रूप से अस्वस्थ बेटे की गवाही पर अभियोजन पक्ष काफी निर्भर रहा। जबकि, महिला का बेटा गवाही देने में सक्षम नहीं था। ऐसे में उनके बेटे की गवाही को सबूत में शामिल नहीं किया जा सकता। इस मामले में बुजुर्ग महिला के रिश्तेदार की शिकायत पर परिमल उर्फ मुन्ना पर केस दर्ज किया गया था।
बार एंड बेंच वेबसाइट के मुताबिक रेप और हत्या का शिकार हुई महिला के रिश्तेदार ने पुलिस को दी शिकायत में कहा था कि जब वो पीड़ित के घर पहुंचे, तो उनके बेटे ने बताया कि मुन्ना ने मां के सिर पर पत्थर मारा और कमरे में घसीट ले जाने के बाद रेप किया। वारदात के वक्त घर पर महिला और उसका बेटा साथ रहते थे। वहीं, रेप और हत्या का आरोपी परिमल साहू उसी कंपाउंड में एक दूसरे घर में रहता था। केरल हाईकोर्ट ने पाया कि डॉक्टर ने महिला के बेटे की उम्र साढ़े सात साल बताई। जबकि, उसकी उम्र 35 साल थी। ट्रायल कोर्ट ने ऐसे में महिला के बेटे के उम्र का टेस्ट भी नहीं कराया।

केरल हाईकोर्ट ने कहा कि इस वजह से महिला के बेटे के गवाही देने की क्षमता और विश्वसनीयता पर गंभीर शक होता है। हाईकोर्ट ने कहा कि महिला के बेटे को सिखाया-पढ़ाया जा सकता है कि वो गवाही में क्या बात कहे। केरल हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट और अपील कोर्ट की जिम्मेदारी होती है कि वो गवाही की जांच सावधानी से करे। हाईकोर्ट ने ये भी पाया कि रेप और हत्या का शिकार हुई महिला के बेटे ने मुख्य परीक्षा के दौरान ठीक से गवाही दी, लेकिन बचाव पक्ष के वकीलों के सवालों के ठीक से जवाब नहीं दे सका था। कोर्ट ने कहा कि इससे लगता है कि गवाह को सिखाया गया था। वहीं, अभियोजन पक्ष का दावा था कि आरोपी परिमल साहू के हाथ पर ऐसे निशान मिले, जिससे लगता था कि महिला ने उससे संघर्ष किया। केरल हाईकोर्ट ने पाया कि महिला के शरीर पर आरोपी की त्वचा के सेल नहीं मिले थे।
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