ITR Filing 2025:दोस्तों, टैक्स का मौसम दस्तक दे रहा है! आयकर रिटर्न (ITR) भरने के फॉर्म आ चुके हैं और जल्द ही आप अपना ITR फाइल कर पाएंगे। इसकी आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2025 है। लेकिन, एक बहुत बड़ी बात! अगर आपका परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) किसी वजह से बंद (निष्क्रिय) हो गया है या फिर आपके आधार कार्ड से जुड़ा (लिंक) नहीं है, तो आप ITR नहीं भर पाएंगे। इतना ही नहीं, आपको TDS (जो टैक्स पहले ही कट जाता है) का पैसा वापस पाने में भी दिक्कत आ सकती है।
अक्सर लोगों को पता ही नहीं होता कि उनका पैन कार्ड काम कर रहा है या नहीं, और कई बार सिर्फ आधार से लिंक न होने के कारण ITR अटक जाता है। तो चलिए, समझते हैं कि आप अपने पैन का स्टेटस कैसे पता कर सकते हैं, इसे आधार से जोड़ने का तरीका क्या है, और अगर ये लिंक नहीं हुआ तो क्या-क्या परेशानियां हो सकती हैं। आपके पैसे और भविष्य के लिए यह जानकारी बहुत काम की है।
मेरा पैन कार्ड चालू है या बंद, कैसे पता चलेगा?घबराइए नहीं! आप खुद ही घर बैठे इनकम टैक्स विभाग की सरकारी वेबसाइट पर जाकर यह चेक कर सकते हैं कि आपका पैन कार्ड एक्टिव है या नहीं। इसके लिए किसी एजेंट या CA के पास भागने की ज़रूरत नहीं है।
सबसे पहले इनकम टैक्स पोर्टल पर जाएं।
वहां आपको “अपना पैन सत्यापित करें” (Verify Your PAN) जैसा एक सेक्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करें।
अब अपना पैन नंबर, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर डालिए।
आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, उसे भरकर सबमिट कर दें। बस! स्क्रीन पर दिख जाएगा कि आपका पैन ‘एक्टिव’ (चालू) है या ‘इनएक्टिव’ (बंद)।
अगर पैन ‘इनएक्टिव’ दिखा रहा है, तो इसका मतलब है कि सरकारी रिकॉर्ड में इसे अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया है और आप इसे किसी भी कानूनी या पैसे-रुपये के काम में इस्तेमाल नहीं कर सकते। पैन को दोबारा चालू (एक्टिवेट) करने के लिए उसे आधार कार्ड से जोड़ना ही होगा। यह एक बहुत ज़रूरी काम है, इसे नज़रअंदाज़ न करें।
अगर पैन आधार से लिंक नहीं है, तो क्या होगा?अगर आपने अब तक अपने पैन को आधार नंबर से नहीं जोड़ा है, तो आपके पैन का स्टेटस “एक्टिव लेकिन काम नहीं कर रहा” (Active but inoperative) जैसा दिखेगा। इसका मतलब है कि आपका पैन नंबर तो मौजूद है, पर फिलहाल आप इसका इस्तेमाल ITR भरने जैसे कामों के लिए नहीं कर सकते।
लेकिन चिंता की बात नहीं! आप अभी भी ₹1,000 का जुर्माना भरकर इसे लिंक करवा सकते हैं। जुर्माना भरने के 7 से 30 दिनों के अंदर आपका पैन फिर से पूरी तरह एक्टिवेट हो जाएगा। इसके बाद, आपका TDS का पैसा भी फॉर्म 26AS में सही-सही दिखने लगेगा और आप टैक्स भरते समय उसे क्लेम कर पाएंगे। यह आपके लिए अपनी वित्तीय स्थिति को पटरी पर लाने का एक मौका है।
पैन को आधार से कैसे जोड़ें? बड़ा आसान है!सरकार ने पैन को आधार से जोड़ना सबके लिए ज़रूरी कर दिया है। अगर आपने यह काम अभी तक नहीं निपटाया है, तो आपका पैन निष्क्रिय हो सकता है। पैन को आधार से लिंक करने का तरीका भी बहुत सीधा-सादा है:
इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर लॉग इन करें।
“लिंक आधार” (Link Aadhaar) वाले ऑप्शन पर क्लिक करें।
यहां अपना पैन, आधार नंबर और दिया गया कैप्चा कोड भरें।
अब OTP के ज़रिए इसे कन्फर्म करें।
बस, कुछ ही मिनटों में आपका आधार लिंक हो जाएगा!
अगर आपने अभी तक लिंकिंग नहीं की है तो ₹1,000 की लेट फीस लगेगी। आप वेबसाइट के “ई-पे टैक्स” (e-Pay Tax) सेक्शन से इसका ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। पैन को आधार से लिंक करने की (जुर्माने के साथ) आखिरी तारीख 31 दिसंबर, 2025 है। इस ज़रूरी काम को समय रहते पूरा कर लें, फायदे में रहेंगे।
क्या किसी को पैन-आधार लिंक करने से छूट भी है?जी हाँ, सरकार ने कुछ खास लोगों को फिलहाल इस लिंकिंग से छूट दी है। जैसे कि:
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80 साल या उससे ज़्यादा उम्र के बुज़ुर्ग नागरिक।
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असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर में रहने वाले लोग।
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विदेश में रहने वाले NRI (अनिवासी भारतीय)।
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वे विदेशी नागरिक जिनके पास भारत का पैन कार्ड है।
अगर आप इनमें से किसी श्रेणी में आते हैं, तो आपको फिलहाल लिंक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी, एक बार अपना स्टेटस चेक कर लेना अच्छा रहता है, ताकि नियमों को लेकर कोई भ्रम न रहे।
पैन निष्क्रिय रहा तो क्या-क्या नुकसान झेलने पड़ सकते हैं?
पैन को आधार से जोड़ना और उसे चालू रखना सिर्फ एक नियम नहीं, बल्कि आपकी सहूलियत के लिए ज़रूरी है। अगर आपका पैन निष्क्रिय है या आधार से जुड़ा नहीं है, तो कई तरह की दिक्कतें आ सकती हैं:
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आपका TDS और TCS ज़्यादा ऊँची दर पर काटा जाएगा।
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पैसे के लेन-देन में रुकावटें आएंगी।
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निवेश करने और व्यापार करने पर पाबंदियां लग सकती हैं।
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TDS में मिलने वाली छूट का फायदा नहीं उठा पाएंगे।
तो देर किस बात की? अभी अपना पैन स्टेटस चेक करें और अगर ज़रूरत हो तो उसे आधार से ज़रूर लिंक कर लें!
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