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रूसी महिला भारत छोड़कर कैसे भागी, सामने आया एंबेसी कनेक्शन, दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट सबकुछ बताया

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नई दिल्ली: बच्चे को लेकर रूस फरार होने वाली रशियन महिला विक्टोरिया बसु के बारे में बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि रूसी दूतावास के काउंसलर (काउंसलर प्रभाग के प्रमुख) आर्थर गर्बस्ट ने विक्टोरिया बसु को भागने में मदद की है। बता दें कि विक्टोरिया भारतीय शख्स से शादी के बाद जन्मे अपने बेटे को लेकर गैरकानूनी रूप से देश से भागी है। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि आर्थर गर्बस्ट ने एक टैक्सी की व्यवस्था की थी, जो विक्टोरिया को नरकटियागंज (बिहार) ले गई, जहां से वह काठमांडू चली गई।



दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि काठमांडू में रहने वाली एक रूसी महिला ने जुलाई के पहले हफ्ते में नेपाल की राजधानी काठमांडू में विक्टोरिया के प्रवेश की व्यवस्था की। यहां से उसने शारजाह (UAE) के लिए उड़ान भरी, जहां से वह मॉस्को के लिए रवाना हो गई। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने रूसी महिला विक्टोरिया के SC के आदेशों का उल्लंघन करते हुए अवैध रूप से बच्चे को देश से बाहर ले जाने पर कड़ी आपत्ति जताई। कोर्ट के कहने पर भारतीय दूतावास ने विक्टोरिया को दिल्ली वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।



नरकटियागंज जाने के लिए की टैक्सी की डिमांडदिल्ली पुलिस का कहना है कि रूसी महिला के खिलाफ इंटरपोल नोटिस पर कार्रवाई की जा रही है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी की तरफ से पेश दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट में कहा गया है कि गर्बस्ट ने विवियन सहगल नामक व्यक्ति से शुरुआत में उत्तर प्रदेश के सनौली जाने के लिए टैक्सी का इंतजाम करने को कहा था। बाद में, उसने नरकटियागंज जाने के लिए एक टैक्सी मांगी, जिसे सहगल ने केटीसी (इंडिया) लिमिटेड के जरिए बुक किया।



दिल्ली पुलिस ने एयर अरेबिया को भेजा नोटिसपुलिस ने बताया कि गर्बस्ट ने टैक्सी के किराए के लिए 75,000 रुपये नकद दिए। विक्टोरिया और उसके नाबालिग बच्चे को नरकटियागंज में समीर अंसारी उर्फ मुन्ना नाम के व्यक्ति ने भारत-नेपाल सीमा पार कराने में मदद की। पुलिस ने बताया कि एयर अरेबिया को एक नोटिस जारी किया गया है, जिससे रूसी महिला शारजाह पहुंची थी। इसमें आव्रजन संबंधी विवरण, उसके और उसके बेटे के लिए टिकट बुक करने वाले व्यक्ति का विवरण, भुगतान का तरीका, उनकी आगे की यात्रा की व्यवस्था करने वाले लोगों का डिजिटल बैंकिंग पता लगाने और उच्चतम न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करते हुए नाबालिग बच्चे को भारत से अवैध रूप से ले जाने में मदद करने का विवरण मांगा गया है।

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