रांची, 6 अगस्त . झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल रिम्स (राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज) में चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों के रिक्त पदों पर चार हफ्ते में नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है.
चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने रिम्स में व्याप्त अव्यवस्था को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर Wednesday को लगातार दूसरे दिन सुनवाई करते हुए State government और रिम्स निदेशक से कई सवालों के जवाब मांगे.
कोर्ट के आदेश के आलोक में राज्य के स्वास्थ्य सचिव और रिम्स के निदेशक व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहे. अदालत ने स्वास्थ्य सचिव से सवाल किया कि जब सरकार रिम्स को समय-समय पर फंड जारी करती है, तो उसका समुचित उपयोग क्यों नहीं हो रहा है? खर्च नहीं हुई राशि की मॉनिटरिंग और जवाबदेही तय क्यों नहीं की जाती?
इस पर सचिव ने जवाब दिया कि रिम्स एक स्वायत्तशासी संस्था है और संचालन समिति के निर्णयानुसार ही फंड का उपयोग किया जाता है. कोर्ट ने निदेशक डॉ. राजकुमार से पूछा कि आपके योगदान के बाद अब तक सरकार से कितनी राशि मिली, उसमें से कितने उपकरण और मशीनें खरीदी गईं, कितना फंड वापस किया गया, और एमआरआई जैसी आवश्यक मशीनें अब तक क्यों नहीं खरीदी गई हैं?
उन्हें इन सभी बिंदुओं पर विस्तृत जानकारी 7 अगस्त तक शपथपत्र के माध्यम से देने का निर्देश दिया गया है. कोर्ट ने उन्हें अगली तारीख को भी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने को कहा.
सुनवाई के दौरान यह मामला भी उठा कि कई डॉक्टर गैर-प्रैक्टिसिंग अलाउंस (एनपीए) ले रहे हैं, फिर भी निजी प्रैक्टिस में लगे हुए हैं. इस पर अदालत ने ऐसे डॉक्टरों की बायोमेट्रिक उपस्थिति रिपोर्ट तलब की है, साथ ही पूछा है कि अब तक इस पर क्या कार्रवाई की गई है या भविष्य में क्या योजना है.
यह जनहित याचिका ज्योति शर्मा द्वारा दायर की गई है, जिसमें रिम्स में लंबे समय से रिक्त पदों पर नियुक्ति नहीं होने और आवश्यक चिकित्सीय उपकरणों की कमी का मुद्दा उठाया गया है.
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एसएनसी/एबीएम
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