कोझीकोड, 7 नवंबर . धोखाधड़ी मामले में Enforcement Directorate (ईडी) ने Friday को बड़ी कार्रवाई की. केंद्रीय जांच एजेंसी ने थुंचाथ ज्वेलर्स और उनके सहयोगियों के खिलाफ लगभग 20.4 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है. कोझीकोड उप-क्षेत्रीय कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत यह कार्रवाई की.
ईडी की ओर से जारी बयान में बताया गया कि कुर्क की गई संपत्तियों में आरोपी व्यक्तियों की केरल और कर्नाटक राज्यों में स्थित कई अचल संपत्तियां शामिल हैं. ये संपत्तियां कथित तौर पर निवेशकों से धोखाधड़ी कर प्राप्त धन से खरीदी गई थीं.
जांच के मुताबिक, थुंचाथ ज्वेलर्स रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, कोचीन में पंजीकृत कंपनी अकम्प्लीश मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड की एक इकाई थी. साल 2012 में कंपनी ने केरल के तिरूर में कारोबार शुरू किया था. कंपनी में 15 निदेशक थे और प्रबंध निदेशक (एमडी) के रूप में एम. जयचंद्रन कार्यरत थे.
थुंचाथ ज्वेलर्स ने शुरुआत में कई मासिक निवेश योजनाएं शुरू कीं और लोगों से बड़ी मात्रा में निवेश एकत्र किया, लेकिन साल 2017 में कंपनी के एमडी जयचंद्रन और अन्य सहयोगियों ने निवेशकों के पैसों की हेराफेरी की और फरार हो गए. इसके बाद ठगे गए निवेशकों ने Police में शिकायत दर्ज कराई, जिसके तहत लगभग 70 First Information Report दर्ज की गईं.
ईडी ने पीएमएलए, 2002 के तहत जांच के दौरान आरोपियों और शिकायतकर्ताओं के बयान दर्ज किए और संबंधित First Information Report और आरोपपत्रों की जांच की. इस दौरान जांच में पाया गया कि आरोपियों ने लोगों के निवेश की राशि को धोखाधड़ी से कई कंपनियों के माध्यम से स्थानांतरित किया और उसे अचल संपत्तियों में निवेश कर धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) किया.
ईडी की जांच में खुलासा हुआ कि एम. जयचंद्रन ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर धन को छिपाने के लिए कई अन्य कंपनियां बनाईं, जिनमें थुंचाथ गोल्ड एलएलपी, अकम्प्लीश गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड, थुंचाथ टूर एंड ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड, थुंचाथ चिट्स प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं.
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एएसएच/डीकेपी
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