बीते कुछ महीनों से देश में काम के घंटे को लेकर काफी चर्चा हो रही है. इसी बीच अब तेलंगाना राज्य की सरकार ने इसी विषय पर एक अहम फैसला लिया है. तेलंगाना सरकार के नया फैसला काम के घंटे के ऊपर है. दरअसल, राज्य सरकार ने कमर्शियल इकाइयों (उद्योगों और कारखानों) के लिए हर दिन 10 घंटे काम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इसी के साथ साथ तेलंगाना सरकार ने हफ्ते में काम के घंटों के लिए भी लिमिट सेट कर दी है. आइए जानते हैं.
हफ्ते में इतने घंटे करना होगा कामतेलंगाना सरकार ने राज्य में कारोबार को आसान बनाने के उद्देश्य से हफ्ते में काम के घंटों को लेकर एक आदेश जारी किया है. श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण एवं कारखाना विभाग द्वारा जारी किए गए नियमों के अनुसार, अब कमर्शियल इकाइयों को हर दिन 10 घंटे से अधिक काम नहीं करना होगा. वहीं हफ्ते में काम के घंटों की लिमिट 48 घंटे तय की गई है. यह नया बदलाव तेलंगाना दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 1988 के तहत किया गया है. इसके अलावा अगर कर्मचारी, इससे ज्यादा घंटे काम करते हैं तो उन्हें ओवरटाइम भी दिया जाएगा. यह नया आदेश केवल कमर्शियल इकाइयों के लिए हैं.
आधे घंटे तक ब्रेक जरूरीतेलंगाना सरकार के नए आदेश के अनुसार, ओवरटाइम के बाद भी कर्मचारी 12 घंटे से अधिक की शिफ्ट करने की अनुमति नहीं है. इसी के साथ साथ रोजाना 6 घंटे की शिफ्ट के बाद आधे घंटे का ब्रेक भी जरूरी होगा. यह नया आदेश आने वाली 8 जुलाई 2025 से लागू हो जाएगा.
हफ्ते में इतने घंटे करना होगा कामतेलंगाना सरकार ने राज्य में कारोबार को आसान बनाने के उद्देश्य से हफ्ते में काम के घंटों को लेकर एक आदेश जारी किया है. श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण एवं कारखाना विभाग द्वारा जारी किए गए नियमों के अनुसार, अब कमर्शियल इकाइयों को हर दिन 10 घंटे से अधिक काम नहीं करना होगा. वहीं हफ्ते में काम के घंटों की लिमिट 48 घंटे तय की गई है. यह नया बदलाव तेलंगाना दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 1988 के तहत किया गया है. इसके अलावा अगर कर्मचारी, इससे ज्यादा घंटे काम करते हैं तो उन्हें ओवरटाइम भी दिया जाएगा. यह नया आदेश केवल कमर्शियल इकाइयों के लिए हैं.
आधे घंटे तक ब्रेक जरूरीतेलंगाना सरकार के नए आदेश के अनुसार, ओवरटाइम के बाद भी कर्मचारी 12 घंटे से अधिक की शिफ्ट करने की अनुमति नहीं है. इसी के साथ साथ रोजाना 6 घंटे की शिफ्ट के बाद आधे घंटे का ब्रेक भी जरूरी होगा. यह नया आदेश आने वाली 8 जुलाई 2025 से लागू हो जाएगा.
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